भारत में जीएसटी के तहत, क्या एक ई वाणिज्य विक्रेता को व्यवसाय करने के लिए अनिवार्य रूप से पंजीकरण करने की आवश्यकता है?


25 जून, 2017 सवाल मैं एक ई वाणिज्य विक्रेता हूं और विभिन्न ई वाणिज्य मंच के माध्यम से बिक्री कर रहा हूं I मेरा कारोबार 20 लाख रुपये से कम है क्या मुझे माल और सेवा कर (जीएसटी) में पंजीकरण की आवश्यकता है


REPLY

Collections  through E Commerce---------No---->  
 No Need to Register and avail and 20 lacs threshold limit 
Collections through E Commerce----------Yes-----> Need to Register



एक बहुत ही सरल उत्तर, आपको पंजीकरण की ज़रूरत नहीं है, यदि आप केवल ई वाणिज्य मंच पर सूचीबद्ध हैं और खरीदार से अपने उत्पादों की बिक्री के सीधे संग्रह प्राप्त कर रहे हैं और उस मामले में जीएसटी में पंजीकृत से छूट के लिए 20 लाख की सीमा सीमा का लाभ ले सकते हैं यदि आपके संग्रह ई वाणिज्य प्लेटफार्म के माध्यम से होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे पहले आपकी ओर से आय एकत्र करते हैं और फिर आपको भेजते हैं, तब तक आप व्यवसाय नहीं कर सकते जब तक आप जीएसटी पंजीकृत नहीं होते।

 Ajay Gulati
Chartered Accountant( CA)

Ajay Gulati & Co
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Comments

  1. E Commerce Vendor Registration; E Commerce; GST; Goods & Service Tax; Threshold Limit under GST; GST India; Collections through E Commerce

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  2. बहुत अच्छा, उत्कृष्ट स्पष्टीकरण
    bahut achchha, utkrsht spashteekaran

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